दहेज को ले बहु के हत्या मामले में सास को दस साल का कठोर कारावास!

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पंकज कुमार जहानाबाद

एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने सुनाया फैसला

दहेज की मांग को लेकर बहु की हत्या मामले मेॅ दोषी करार सास सुमंती देवी के सजा के बिंदु पर सोमबार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवकता की दलील सुननेके उपरांत एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने सास सुमंती देवी को बहू की हत्या में 10 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया ।उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अमरनाथ कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर( टेहटा
ओ पी) थाना क्षेत्र के सूप्पी गांव निवासी रूमा देवी ने दामाद अभिषेक कुमार तथा सास सुमंती देवी को नामजद कर मखदुमपुर थाना में कांड संख्या 76 /2021 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिक की में मृतिका की मां ने आरोप लगायी थी कि उसने अपनी बेटी पूनम कुमारी की शादी अभिषेक कुमार के साथ वर्ष 2018 में किया था। शादी के बाद से ही पति एव सास दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मेरी बेटी को बराबर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे ।कुछ दिन पूर्व ससुराल के लोग मेरी बेटी से गहना जेवर भी छीन लिए थे और कहते थे कि इसे ले जाओ नहीं रखेंगे ।मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा तो नहीं रखेंगे ।24 फरवरी 2021 को रात में एक बजे रात्री मे फोन से सूचना मिली कि आपकी बेटी पुनम की तबीयत खराब है। कुछ देर के बाद पुनः सूचना दिया की आपकी बेटी को सांप काट लिया और मुंह से झाग निकल रहा है ।यह सूचना पर जब मैं वहा पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके गले और पैर में खरोच का निशान था।मृतिका की मां ने आरोप लगाया था की पति और सास ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है।इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

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