चार हत्यारोपी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास के अर्थदंड की सजा!

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रिपोर्टर — राजीव कुमार झा

मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पांच पांच हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 दिसंबर 2020 को दिन के 10 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के करहिया परसाही गांव की है। जिसमें अरविंद यादव की मां मृतिका हमारे देवी को अभियुक्तों ने लाठी डंडा लोहा लोहे का रोड,फरसा एवं कुल्हाड़ी से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मृतिका को जयनगर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया जहां पर स्थिति गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना भेजा गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चारों अभियुक्तों का नाम क्रमशः बिंदेश्वर यादव, प्रमिला देवी, पारसी देवी, जागो यादव को भा0 द0 वि0 302,147, 148 एवं 149 के तहत सुनबाई के दौरान न्यायालय ने दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है।

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