आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र का कई थाने में भौतिक सत्यापन!

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रिपोर्ट- संतोष तिवारी!

आगामी लोक सभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष/स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से इस जिले के आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। नियमानुसार आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्रत्येक पाॅच वर्ष पर तथा आग्नेयास्त्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में करना अनिवार्य है। इस क्रम में ब्रह्मपुरा थाना, नगर थाना, काजी महम्मदपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, मिठनपुरा थाना, बेला थाना, अहियापुर थाना, सदर थाना, मुशहरी थाना, सिवाईपट्टी थाना, मीनापुर थाना, पीयर थाना, बोचहाँ थाना, गायघाट थाना, हथौड़ी थाना, सकरा थाना, कटरा थाना, औराई थाना, काँटी थाना, करजा थाना, कथैया थाना, बरूराज थाना, मोतीपुर थाना, पारू थाना, देवरिया थाना, सरैया थाना, जैतपुर थाना, कुढ़नी थाना, मनियारी थाना एवं साहेबगंज थाना (कुल 27 थानों) में दिनांक 21.02.2024, 22.02.2024 एवं 23.02.2024 को आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी निर्धारित तिथियों को 10ः30 बजे पूर्वाह्न से 04ः00 बजे अपराह्न तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर Inspected for the Year 2024 अंकित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष अपनी थाना शस्त्र पंजी के अनुसार सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार/दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तामिला करायेंगे ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके।*

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