रिपोर्ट – पंकज कुमार
साथ ही भुगतान करना होगा ₹36000 अर्थदंड भी
अन्य विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने सुनाया फैसला
पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए ₹500000 भुगतान करने का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया निर्देश
अपनी पोती के समान नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी करार विशुन देव सिंह के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को बचाव एवं अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई पूरा करने करने के उपरांत अनन्य विशेष पाॅकसो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि की अदालत ने आरोपी विशुन देव सिंह को भादवी की धारा 376 एवं 376 ए बी में क्रमशः बीस बीस साल का कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को पाॅकसो की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।जबकि न्यायालय ने आरोपी विशुन देव सिंह को पाॅकसो की धारा 6 के तहत बीस साल का कठोर कारावास एवं दस हजार अर्थदंड तथा पाॅकसो की धारा 8 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और एक हज़ार रूपया अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इतना ही नहीं न्यायालय ने पीङिता के राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख़ रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। उपरोक्त आशय की जानकारी पाॅकसो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के परिजन ने शकूराबाद थाना में विशुनदेव सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था की 7 जुलाई 2022 को शाम के समय मेरी आठ साल की लड़की गांव में पुल के समिप खेल रही थी।उस समय विशुन देव सिंह आया और मेरी लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया और गलत कार्य किया। जब मेरी लड़की ने हल्ला किया तो हम और गांव की दादी दौड़ कर गई तो देखा की वह निर्वस्त्र है । इस मामले में एसपी के पर्यवेक्षण और निरीक्षण में घटना के 3 महीने के भीतर अनुसंधानकर्ता ने विशुन देव सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में न्यायालय ने महज 13 महीने के भीतर विचारण पूरा करने के उपरांत आरोपी को सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सूचक पीड़िता अनुसंधानकर्ता तथा चिकित्सक समेत आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी तथा सात दस्तावेज को प्रदर्श भी अंकित कराया गया था।




