गैंग रेप के दोषी को अर्थदंड के साथ 20 साल की कठोर कारावास!

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पंकज कुमार जहानाबाद ।

गैंगरेप के आरोपी रविंद्र शर्मा के सजा के बिंदु पर बुधवार को खचाखच भरे न्यायालय में बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए दलील सुनने के उपरांत एडीजे प्रथम अनिंदिता सिंह की अदालत ने आरोपी रविंद्र शर्मा को भादवि की धारा 376(d )के तहत 20 साल का कठोर कारावास एवं ₹50000 भुगतान करने का फैसला सुनाया इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी रविंद्र शर्मा को भादवि की धारा 457 के तहत 3 साल का कठोर कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान पीङिता को करने का निर्देश दिया है ।साथ ही पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीङिता को सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है ।
न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 323 /34 के तहत छह महीने कठोर कारावास
तथा भादवि की धारा 341 के तहत एक महीने का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर क्रमशः दो दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी विद्वान अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीङिता के पति ने जहानाबाद महिला थाने में रविंद्र शर्मा शिव दहीन ठाकुर अजय यादव शिव यादव रणधीर यादव बजरंगी साव पप्पू कुमार एवं दो अज्ञात लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था ।दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उपरोक्त सभी नामजद लोग 30 जून 2019 को 1:30 बजे रात्रि में मेरे घर में छत के रास्ते प्रवेश कर गए ।घर में प्रवेश करते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने पिस्टल के बट से मेरे पिताजी के सर पर मारकर जख्मी कर दिया। मुझे भी मारा पीटा ।इसी दौरान बजरंगी साव और पप्पू कुमार ने मेरा हाथ पैर पकड़ मुह बंद कर दिया और मेरी पत्नी से अजय यादव ने बलात्कार किया तथा मेरी मां के साथ रविंद्र शर्मा ने बलात्कार किया। इस बीच मेरे पिता को दो अज्ञात व्यक्ति पकड़े हुए था। इस मामले में अभियोजन के तरफ से सूचक डॉक्टर अनुसंधानकर्ता समेत 9 गवाहो की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में चार गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

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