तेजस्वी की किस्मत का फैसला अहमदाबाद कोर्ट 21 मई को करेगा

SHARE:

रिपोर्ट अनमोल कुमार

गुजराती ठग होते हैं” बयान पर धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज
आपराधिक मानहानि का मामला बना तो होगा समन

पटना : बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 21 मई को होगी और कोर्ट उसी दिन तथ्यों की जांच के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ केस पर फैसला लेगा। मामला अगर मानहानि का बना तो तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी हो सकता है। बता दें कि तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग बताने के आरोप लगे हैं। दरअसल, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके ठगी को माफ किया जाता है। एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता के वकील ने कहा था कि इस याचिका के साथ ही सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। याचिका में बताया गया है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को ठग कहा है। इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने मेट्रो कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है। पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी।

Join us on:

Leave a Comment

और पढ़ें