पंकज कुमार जहानाबाद।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार आज जहानाबाद एवं अरवल जिला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जहानाबाद जिले के मुढेर पंचायत भवन में किया गया विधि विशेषज्ञ पैनल अधिवक्ता मनोरंजन कुमार सिन्हा ने बतलाया कि 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने हर साल मानवाधिकार दिवस मनाने का फैसला किया हालांकि अधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को हुई जिसमें आर्थिक सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल हैं जबकि मानव को जन्म से ही यह अधिकार प्राप्त है। मूलभूत अधिकार जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म ,लिंग ,आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता लोगों को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी 150 देशों को आमंत्रित कर असेंबली में 423(v)के प्रस्ताव को पास कर सभी देशों और संगठनों को मनाने का अधिकार दिया पारा विधिक स्वयंसेवक राकेश कुमार एवं दीनानाथ चौधरी ने भी उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राधिकार जन सरोकार से संबंधित सभी विषयों पर विधिक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल कर रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया सरपंच वार्ड पार्षद आदि जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित हुए।




