रिपोर्ट -अनमोल कुमार :-
सभी को निजी मुचलके पर मिली जमानत, देश छोड़ने पर रोक
नई दिल्ली : एलटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य और राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बाद में सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया और देश छोड़ने पर रोक लगा दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था। बता दें कि अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 को इनके खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ।CBI अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था। दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य दोषियों को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया।




