धोखाधड़ी से स्कॉर्पियो हड़पने के मामले में चालक गया जेल!

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):-

भभुआ सदर.धोखाधड़ी से स्कॉर्पियो हड़पने के मामले में डीएम के एस्कॉर्ट वाहन के चालक को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

धोखाधड़ी में जेल गया चालक सिलौटा गांव निवासी विनोद कुमार सिंह उर्फ काजू बताया जाता है.गौरतलब है कि इस मामले में दुमदुम गांव निवासी स्व जयनाथ सिंह की पत्नी शांति कुंवर ने दर्ज कराए एफआईआर में पुलिस को जानकारी दी थी कि,9 जून 2022 को उसके पति की हत्या कर दी गयी.उसकी एस्कोर्पियो गाड़ी जिसका नम्बर बीआर 45F-9900 है जो उसके पति के नाम से था.उक्त वाहन को जिलाधिकारी के यहां चलाने के लिये तीन चार वर्षों से सिलौटा गांव निवासी पारसनाथ सिंह के बेटे विनोद कुमार सिंह उर्फ काजू को ड्राइवर के रूप में रखे हुए थे.जिलाधिकारी के यहां से उसे किश्त भी हर महीने प्राप्त होता था.उसे 4 जून तक किश्त मिला था.उसके पति जब जिंदा थे तो उन्होंने बताया था कि विनोद उर्फ काजू ने उससे इंश्योरेंस कराने के नाम पर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया था.इसके बारे में जब उसने चालक काजू से पूछा गया था तो उसने बताया था कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है.तब वह लोग उसके विश्वास में आ गए.इसके बाद उसने चालक काजू से जब गाड़ी का ऑनर बुक और अन्य कागजात मांगने लगी तो वह उसे आज कल देने का कहते हुए बहलाने लगा.7 जुलाई को जब कागजात मांगने वह काजू के घर गयी तब उसने बताया कि उसने वह गाड़ी उसके पति से खरीद लिया है.जब खरीद का कागज मांगी तो उसने नही दिया उसकी जगह उसने उसके पति के मौत के बाद वाहन ट्रांसफर करने का कागजात दिखाने लगा.इसके बाद उसने डीएम से मिलकर सारी बात बताई तो डीएम द्वारा डीटीओ से मामले में रिपोर्ट मांगा गया. डीटीओ ने जांच में बताया कि विनोद सिंह उर्फ काजू ने फर्जी तरीके से गलत हस्ताक्षर बनाकर गाड़ी अपने नाम से हस्तांतरित करा लिया है.वह गलत तरीके से 12 लाख रुपये की गाड़ी हड़पना चाहता है.जबकि उसी वाहन से उसके परिवार का भरण पोषण चलता है. इस मामले में विधवा महिला ने पुलिस से जांच कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है. सदर थानाध्यक्ष द्वारा मामले पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गयी थी और गुरुवार को इस मामले में आरोपित विनोद कुमार सिंह उर्फ काजू को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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