रिपोर्ट: आशुतोष सिंह
अभियुक्त पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर शारीरिक शोषण करने का है आरोप!
अदालत ने पीड़िता को ₹5 लाख रुपए मुआवजा देने का राज्य सरकार को दिया आदेश!
पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश एडीजे 3 हबीबुल्ला ने पोक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त बखरी थाना क्षेत्र के कॉल मोहन निवासी ललित कुमार उर्फ राधेश्याम महतो को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376| 3| में 20 साल सश्रम कैद की सजा व ₹5 हजार रुपए का जुर्माना धारा 366| ए| में 7 साल की सश्रम कैद की सजा ₹5000 का अर्थदंड जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 4| दो| मेंभी 20 साल सश्रम कैद एवं ₹5000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया है । अदालत के आदेशानुसार उपरोक्त सभी सजा साथ- साथ चलेगी। इसके साथ ही युक्त के मंडल कारा में बिताई गई अवधि का समायोजन सजा में ही किया जाएगा। पोक्सो अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अभियुक्त पर 14 अक्टूबर 2017 को 12:00 बजे दोपहर में शादी की मंशा से उक्त नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बेगूसराय से पटना और पटना से फिर पंजाब ले गया जहां उसका शारीरिक शोषण करता रहा इस मामले में पोक्सो अदालत के समक्ष मनीषा कुमारी के द्वारा सभी 9 गवाहों से घटना जनित साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। इस घटना की नामजद प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 266| 17 में दर्ज कराई थी|