कोर्ट ने जीडी गोयनका के शिक्षक की जमानत खारिज की.

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मनोज कुमार :-

 
गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बीते 16 फरवरी को मृतक छात्र के मामले के वकील का सीधा कहना है कि पुलिस स्कूल के शिक्षक और स्कूल प्रबंधन को शेल्टर देने में जुटी है। हैरानी की बात है कि जिस पुलिस की केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। उस शिक्षक के बाबत पुलिस का कहना है कि साक्ष्य नहीं है। यदि पुलिस डायरी में मजबूत साक्ष्य प्रतीत नहीं हो रहे होते तो अदालत आरोपित शिक्षक को जमानत दे देती। पुलिस का काम लॉ एंड ऑडर का है। वह यह न देखे की कौन दोषी है और कौन नहीं। यह काम कोर्ट का है। यह बातें मृतक छात्र के मामले का केस देख रहे वकील प्रमोद कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष कहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस की डायरी के आधार पर ही आरोपित को कोर्ट ने प्राइमाफेसी गिल्टी पाया है। इसके बाद ही कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। पुलिस आरोपित के साथ ही स्कूल प्रबंधन को शेल्टर देने में जुटी है।
बाईट प्रमोद कुमार बकील
बाईट गुड्डू बरनवाल उर्फ रवी बरनवाल समाजसेवी
बाईट चंद्र प्रकाश प्रकाश मृतक छात्र के पिता

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