सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा!

SHARE:

धीरज शर्मा की रिपोर्ट

भागलपुर,पोक्सो कोर्ट ने एक मामले का निष्पादन करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। मामला सबौर थाना अंतर्गत एक नाबालिक बच्चे के साथ सामूहिक गैंगरेप का है। बताते चलें कि सबौर थाना अंतर्गत 17अप्रैल 2018 को एक नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले का केस लोगों का दिल दहला दिया था। वही 4 साल बाद एडीजे 6 आनंद कुमार ने त्वरित सुनवाई करते हुए धारा 376 डी के तहत गैंगरेप के लिए सजा सुनाई एवं धारा 366 ए के तहत अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने को लेकर दोनो अभियुक्तों अरविंद दास व गिरो पासवान है दोनों सबौर थाना अंतर्गत क्षेत्र के हैं सजा दी गई। इस केस का निष्पादन बहुत ही जल्द करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ,साथ ही साथ अभियुक्त को 20-20 हज़ार रूपये एवं दूसरे केस जिसमे 10 साल की सजा सुनाई गई है उसमे आर्थिक दंड के रूप में 10 हज़ार रुपए के रूप में सजा सुनाई गई, आर्थिक राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सामान्य कारावास 6 महीने और बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस मामले में छह गवाह प्रस्तुत हुए, सभी गवाहों ने घटनाओं की पुष्टि की यह जानकारी पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने दी।

Join us on:

Leave a Comment