यूपी के दो शराब तस्करों को 5 साल की सजा!

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:- आशुतोष कुमार, बेगुसराय

अदालत ने लगाया ₹1 लाख रुपए का जुर्माना, बेगूसराय जिला अदालत के एक्साइज न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दीपक भटनागर ने अवैध शराब मामले के आरोपी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के थाना अहमदगढ़ निवासी रविंद्र कुमार और दीपक कुमार को विदेशी शराब का अवैध धंधा तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए 5 साल की कैद एवं ₹1 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ राधेश्याम प्रसाद के द्वारा सभी सात गवाहों से घटना जनित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराए गए, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया, उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर 2019 को गुप्त सूचना मिलने पर जीरोमाइल पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान शुरू किया गया जिसमें झारखंड से मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई जिसमें 379 कार्टून विदेशी शराब की खेप पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की, कुल 3386 लीटर अवैध विदेशी शराब की खेप ट्रक नंबर यूपी 65 डीटी, 0 468 से बरामद की गई थी, मौके पर ट्रक चालक रविंद्र कुमार और खलासी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी बरौनी थाना कांड संख्या 533,2019 तत्कालीन जीरोमाइल थाना प्रभारी समरेंद्र कुमार के बयान पर दर्ज की थी!

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