ब्यूरो रिपोर्ट शंखनाद
जब्त ट्रैक्टर छुड़ाए जाने के मामले में भी 5 लोगों पर नामजद एवं दो दर्जन अज्ञात महिला पुरुषों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
शिकारीपाड़ा(दुमका)
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुलकुली डंगाल मौजा में चल रही अवैध पत्थर खदान में शुक्रवार को एसडीपीओ नूर मुस्तफा के नेतृत्व में जब्त किए गए ट्रैक्टर को बलपूर्वक छुड़ाने के मामले में आज शनिवार को पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। पहली प्राथमिकी पश्चिम बंगाल के गुलाम जकरिया मल्लिक के बयान पर चुनका टूडू उर्फ हुजूर, उत्पल टूडू, तेरेनाम टूडू, पश्चिम बंगाल ढोल काटा के दीपक मंडल एवं रानीश्वर थाना क्षेत्र के बबलू दत्ता के विरुद्ध की गई है|गुलाम जकरिया मल्लिक ने आवेदन देकर बताया है कि उक्त लोग कुलकुली डंगाल के जमाबंदी नंबर 28 एवं 30 के प्लॉट नंबर 721 723 724 726 728 729 736 737 375(पी) रकबा 3.23 एकड़ पर जबरजस्ती अवैध पत्थर उत्खनन रहे हैं जबकि उस जमीन का मेरे नाम से 2023 तक एकरारनाम है|जकरिया के लिखित बयान पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 02/22 दिनांक 7-1-22 दर्ज किया है। वही सहायक अवर निरीक्षक रवि नारायण शर्मा के बयान पर चुनका टूडू उर्फ हुजूर, उत्पल टूडू,तेरेनाम टूडू,दीपक मंडल, बबलू दत्ता के साथ-साथ 10 से 15 अज्ञात पुरुष एवं 5 से 6 अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा देने तथा अवैध पत्थर खदान से जब्त ट्रेक्टर एवं पोकलेन छुड़ा लेने का मामला दर्ज किया है। सहायक अवर निरीक्षक रवि नारायण शर्मा के लिखित बयान के अनुसार शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 02/7-1-22 के अनुसंधान हेतु वे सहायक अवर निरीक्षक परवेज आलम एवं पुलिस बल के साथ शुक्रवार को 11:30 बजे कुलकुली डगाल के जमाबंदी नंबर 28 एवं 30 के विभिन्न नंबरों पर चल रही अवैध खनन के संबंध में जांच करने के लिए पहुंचे थे|वहां एक पोकलेन तथा ट्रैक्टर जब्त कर थाना लाना चाह रहे थे लेकिन कांड के सभी नामजद अभियुक्त ने कुछ महिला पुरुषो को बहला फुसलाकर कर हंगामा कराया तथा जब्त वाहन को थाना नहीं लाने दिया| कांड संख्या 02/7-1-22 के सभी अभियुक्तों के साथ-साथ 10 से 15 अज्ञात पुरुष एवं 5 से 6 अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाए |जिस पर पुलिस ने कांड संख्या 03/22 भादवि की धारा 185 385 506 34 एवं 4 बटा 54 झारखंड लघु खनिज के तहत दिनांक 7-1-22 दर्ज करते हुए जांच कार्य शुरू कर दिया है।




