आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को दो-दो साल की कारावास व 5/5 हजार जुर्माने की सजा!

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रिपोर्टर– राजीव कुमार झा!

₹5000 का जुर्माना भी लगा, अर्थदंड नही देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास

मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को 2 वर्ष की कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नही करने की स्थिति में दोनों दोषियों को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वाले अभियुक्तों में दीपक कुमार यादव व कृष्ण मोहन यादव शामिल हैं। दोनों अभियुक्त बेनीपट्टी थाना के मनपौर पंचायत वार्ड 1 के निवासी हैं। मामला खिरहर थाना कांड संख्या 95/25 दिनांक 21 अगस्त 2025 से जुड़ा है। घटना 20 अगस्त 2025 की है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत में दोनों अभियुक्तों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए के तहत आरोप साबित हुए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चंद्र मंडल ने पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील देते हुए अदालत से आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मांग की थी, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।

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