:- रवि शंकर अमित!
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय के मार्गदर्शन में आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषि कान्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेगूसराय जिले में भ्रमण के क्रम में भी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा। इसके अंतर्गत तेघड़ा, बलिया, मंझौल एवं बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अतिरिक्त रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाए। लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है।
जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर सभी तरह के सुलहनीय वादों जैसे आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद (तलाक छोड़ कर), दुर्घटना वाद, वन आदि सुलह योग्य मामलों का शीघ्र निपटारा कराएं। इसके लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।




