रिपोर्ट- संतोष तिवारी!
बिहार/मुजफ्फरपुर
उत्तर भारत की महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप के मामले में द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
नोटिस में उन्हें 23 फरवरी को कोर्ट में सदेह हाजिर होकर जवाब देने को कहा गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से 16 जनवरी को दाखिल परिवाद की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। परिवाद में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को समाचार पत्रों में द्रमुक सांसद दयानिधि मारन का बयान प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने उत्तर भारत की महिलाओं की शिक्षा व काम पर जाने को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। द्रमुक सांसद का बयान उत्तर भारत की महिलाओं को अपमानित करने वाला है
बाइट:- सुधीर ओझा अधिवक्ता



