महिला एवं बाल विकास निगम के अन्तर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित कार्यशाला!

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रिपोर्ट– राजीव कुमार झा!

महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोसको एक्ट) से संबंधित आज दूसरे दिन भी कार्यशाला का हुआ आयोजन।
कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ( बि ई ओ) एवं प्रधानाध्यापक शामिल हुए
कार्यक्रम के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक मधुबनी (डी पी ओ – ड्बलू सी डी सी ) द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य, महत्व एवं अपेक्षित परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। इसके उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( डी पी ओ –आई सी डी एस) द्वारा पोस्को अधिनियम के प्रावधानों, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक समिति/स्थानीय समिति की भूमिका तथा सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पोस्को अधिनियम से संबंधित जागरूकता वीडियो भी प्रदर्शित किया गया, जिससे विषय की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। सी 3 संस्थान के रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा आंतरिक समिति ( आई सी ) एवं स्थानीय समिति ( एल सी) के गठन से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की गई।
इसके अतिरिक्त रेणु, अधिवक्ता द्वारा पोक्सो अधिनियम के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।
जिला मिशन समन्वयक द्वारा सी बौक्स पोर्टल पर प्रविष्टि (इंट्री) की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सभी कर्मियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

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