रिपोर्ट- अभिषेक कुमार!
कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला, 6 गवाहियों के बाद बरी
गया। वर्ष 2018 में गुरारू प्रखंड के कोंच थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनडीहा के पास हुए एक चर्चित मामले में जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उन पर रेप पीड़िता महिला व उसकी नाबालिग बेटी की पहचान सार्वजनिक करने का आरोप था।
घटना 14 जून 2018 की है। एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने सोनडीहा के पास उनकी पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म और बेटी से छेड़खानी की। मामला सामने आते ही प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया। उसी दिन पीड़िता और उसकी बेटी को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। उसी दौरान तत्कालीन बेलागंज विधायक और वर्तमान सांसद सुरेंद्र यादव अपने सहयोगियों संग अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने मीडिया के सामने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी, जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी राजीव मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने सुरेंद्र यादव व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। करीब सात वर्षों तक केस चला। इस दौरान छह गवाहों की गवाही हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहियों के आधार पर सुरेंद्र यादव को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इस फैसले के बाद सुरेंद्र यादव ने भी न्यायपालिका के प्रति आभार जताया है।
बाइट — रजनीश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू अधिवक्ता
रिपोर्ट — अभिषेक कुमार
गया