:- रवि शंकर अमित!
● बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 में कर की राशि का पूरा भुगतान किये जाने की स्थिति में ब्याज एवं पेनाल्टी से पूरी तरह से छूट दिया जाएगा- सम्राट चौधरी
पटना/ आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार विधान सभा के पटल पर बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। अब यह विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश किया जायेगा।
जीएसटी एक फेडरल टैक्स सिस्टम (Federal Tax System) है। केन्द्रीय जीएसटी एक्ट में किये गये किसी भी संशोधन के उपरांत राज्य स्तर पर भी बिहार जीएसटी एक्ट में संशोधन किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय जीएसटी एक्ट में किये गये संशोधनों के आलोक में अध्यादेश के माध्यम से बिहार जीएसटी एक्ट में संशोधन किया गया। उक्त संशोधनों को विधायीत करने हेतु बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है।
विधेयक प्रारूप में जीएसटी अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन के साथ-साथ कुछ नई धाराएँ भी जोड़ी गईं। विधेयक के मुख्य अवयवों में जीएसटी के शुरूआती वर्षों के लिए करदाताओं द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा के लिए विहित समय-सीमा को बढ़ाते हुए 30 नवम्बर, 2021 किया जाना, सामान्य रूप से प्रचलन के कारण कर का भुगतान नहीं किये जाने अथवा कम किये जाने की स्थिति में वसूली से छूट दिया जाना, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे की अवधि के लिए कर निर्धारण हेतु नये सेक्शन का प्रावधान, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने हेतु प्रि-डिपोजिट की राशि में कमी किया जाना शामिल हैं। विधेयक प्रारूप के माध्यम से जीएसटी की शुरूआती वर्षों के लिए करदाताओं को राहत देने हेतु एमनेस्टी स्कीम (माफी स्कीम) का प्रावधान है, जिसमें कर की राशि का पूरा भुगतान किये जाने की स्थिति में ब्याज एवं पेनाल्टी से पूरी तरह से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।




