गला रेतने वाले हत्यारे को उम्र कैद की सजा!

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:-आशुतोष सिंह

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और रामजी सिंह यादव की अदालत ने हत्या के मामले में सत्र विचारण का सामना कर रहे फुलवरिया थाना क्षेत्र के कादिर चक निवासी विनोद यादव को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है गत दिनों अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया था सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के उपरांत अदालत ने विनोद यादव को उम्र कैद की सजा के साथ ही ₹10000 का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है विनोद यादव पर 1 सितंबर दो हजार अट्ठारह को अपने पड़ोसी राजू यादव की हसुआ से गला रेत कर हत्या करने का आरोप था घटना की नामजद प्राथमिकी मृतक की पत्नी मंजू देवी ने फुलवरिया थाना में दर्ज कराई थी विनोद यादव और उसकी मां के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा था और पड़ोसी होने के नाते राजू यादव ने बीच-बचाव का प्रयास किया था इसी रंजिश में शाम 5:00 बजे लगभग राजू यादव के घर में घुसकर हसुआ से गला रेत कर विनोद यादव ने हत्या कर दी थी इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा सभी 6 गवाहों से घटना जनित साक्ष अदालत में प्रस्तुत कराए गए

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