जन प्रतिनिधियों सहित आम लोगों को दी गई नये कानून की जानकारी!

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रिपोर्ट – कूंदन सिंह बांका:

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देश में सोमवार से लागू तीन नये आपराधिक कानून को लेकर जिले के बाराहाट थाने में जन प्रतिनिधियों सहित आम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में बौंसी सर्किल इंस्पेक्टर राज रतन कुमार ने नेतृत्व में लोगों को नये कानून से जुडी धारा व सजा के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बीडीओ राकेश कुमार, सीओ विकास कुमार व थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने आपराधिका मामलों के बदले गये धारा व उसके सजा की जानकारी दी। कहा कि कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नये कानून में दुष्कर्म की धारा 63 होगी। जबकि गैंगरेप की धारा 70 हो जायेगी। जबकि हत्या के लिए अब 302 की जगह धारा 101 लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नये अपराधों को जोडा गया है। जिसमें माॅब लिंचिंग भी शामिल है। बताया कि नये कानून के मुताबिक अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीडितों का बयान उनके अभिभावकों की मौजूदगी में दर्ज करेगी। जिसकी मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के अंदर तैयार करनी होगी। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में नया अध्याय जोडा गया है। जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नये कानून के तहत नाबालिग के साथ गैंग रेप के लिए मौत की सजा व आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लडकियों व महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की पीडिताओं को 90 दिनों के अंदर अपने मामले की जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। वहीं, गवाहों व पीडितों को भी गवाही देने में रियायत दी गई है। अब गवाह घर बैठे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। सर्किल इंस्पेक्टर ने कहा कि ये कानून एक जुलाई से ही लागू हो गये हैं। जिसकी जागरूकता को लेकर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस नये आपराधिक कानून आने के कारण पुलिसिंग की व्यवस्था सुदृढ होगी और आम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मंटू, पूर्व मुखिया काशीनाथ, मुखिया निखिल बहादुर सिंह,निजाम दुर्रानी, रामानंद चौधरी,राजीव लोचन मिश्रा,राम किशोर सिंह, ओम प्रकाश यादव, पंकज चौधरी, सहित सपनों में उपस्थित थे।

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