नये कानून के बारे में जिले में लोगो को किया गया जागरूक।

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रिपोर्ट- प्रमोद!


सीवान जिले के सभी थानों में आज 1 जुलाई से देश मे लागू 3 कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। थानों में आयोजित बैठकों में एक जुलाई से नए आपराधिक कानून को लागू के बारे में बताया गया। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारें मे जानकारी देतें हुए बताया गया कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानून को बनाया गया है।इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों मे पीड़ितों का ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है। डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की बीडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।नए कानून मे समय सीमा को भी निर्धारण किया गया है।
साथ साथ कानून में हत्या, लूट और चोरी समेत कई धराएं बदली गई हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि आप अपने मे मोबाइल के प्लेस्टोर मे जाकर ए सी आर बी लोड कर सकते है मौके पर थानों में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,आम नागरिक, पुलिस पदाधिकारी पुलिस के जवान उपस्थित थे।
बाइट अजित प्रताप सिंह चौहान एसडीपीओ सदर 1
2 राकेश कुमार रंजन एसडीपीओ
महाराजगंज

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