रिपोर्ट :- प्रशांत कुमार!
बेगूसराय में एससी एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने परिवाद पत्र संख्या 883/23 की सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष समेत सात पर एससी एसटी एक्ट समेत अन्य संगीत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना के पाली निवासी परिवादी बिहारी पासवान ने तियाय थाना अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार, भगवानपुर अंचलाधिकारी बिना भारती, तियाय थाना एसआई प्रमोद झा समेत 7 के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एससी एसटी न्यायालय ने परिवाद पत्र के आलोक में भगवानपुर थाना अध्यक्ष को सभी नामजद आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। परिवादी ने सभी पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर 2022 को 3:00 बजे दिन में 30, 40 अज्ञात पुलिस के साथ घटनास्थल पर आए और दलित समुदाय के बने घर को घेर लिया और जाति सूचक शब्द देकर गाली गलौज किया और दलित समुदाय के मकान को तोड़ दिया जो की तीन बीघा में कई दलित समुदाय बसे हुए थे।





