कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
आचरण, जाति, निवास, आय, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण के आवेदन लम्बित मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई
मंगलवार को जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के द्वारा बित्व 5 जून को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आचरण प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आय, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाओं के आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी लंबित है और इस पर खेद भी व्यक्त किया था। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत लंबित आवेदनों पर अपीलीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए पुलिस अधीक्षक कैमूर, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ व मोहनिया एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कैमूर को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के उपरांत संबंधित आवेदनों के संदर्भ में बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत धारा 7 (1)(क) एवं 7 (1)(ख) के आलोक में दोषी कर्मी व पदाधिकारी पर अपीलीय कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे और नियमानुसार दंड अधिरोपित करते हुए जिला पदाधिकारी को अवगत कराएगें।




