पुआल से ढका मिला था देशी शराब, आरोपी को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास, डेढ़ लाख जुर्माना ।

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पंकज कुमार जहानाबाद।

जहानाबाद ! विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पम कुमार झा की अदालत ने शराब धंधेवाज को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार करते हुए पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, वही जुर्माना न देने पर आरोपी को नौ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । उक्त मामले की दोषी करार अभियुक्त ग्राम भदसारा पाली थाना क्षेत्र निवासी रेखा देवी बतलाई जाती है । इस संबंध में विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष अपर लोक अभियोजक उत्पाद, रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि, तत्कालीन पाली थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक रणधीर कुमार विराजी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की भदसारा गाँव में रेखा देवी के द्वारा अवैध देशी शराब का निर्माण घर पर किया जाता है, गुप्त सूचना के आधार पर पाली थानाध्यक्ष रणधीर कुमार विराजी अन्य पुलिस बल के साथ 30 जनवरी 2022 को दोपहर में मौके पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने में सफल रही। छापेमारी के दौरान रेखा देवी के घर से पुआल में छुपाकर दो-दो लीटर के प्लास्टिक के बोतल में 25 लीटर चुलाई देशी शराब सहित शराब बनाने का उपक्रम बरामद हुआ, जिसे थानाध्यक्ष के द्वारा जब्त किया गया था और आरोपी रेखा देवी के विरुद्ध विरुद्ध पाली थाना में 05/22 प्राथमिकी दर्ज किया गया था ! लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत दोषी करार करते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, तो वही अर्थदंड न देने पर आरोपी को 9 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ! उक्त मामले की पैरवी कर रहे विशेष अपर लोक अभियोजक उत्पाद के द्वारा कुल छः गवाहों की गवाही कराई गई थी !

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