रवि शंकर शर्मा :-
बेलगाम बोल पर बुरे फंसे राहुल, गई संसद की सदस्यता, 6 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव! सूरत कोर्ट से मानहानि केस में दो साल की सजा पर केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सचिवालय ने राहुल गाँधी को अयोग्य घोषित कर दिया! कहा ये जा रहा है की राहुल ने कोर्ट में ना अपनी गलती मानी ना ही माफ़ी, इसलिए सूरत की निचली अदालत ने दो साल की साल की सजा सुना दी! रिप्रेजेन्टेशन ऑफ़ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत राहुल गाँधी की सदस्यता समाप्त करने की जानकारी सामने आई है! इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है! गौरतलब है की लगातार बेलगाम और तथ्यहीन बातें बोलने को लेकर राहुल गाँधी को ये सजा मिलने की बात कही जा रही है! राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में मोदी के नाम पर अपमान जनक शब्द कहे थे जिसके बाद, गुजरात सूरत पश्चिमी के बीजेपी विधायक पुरणेश मोदी ने इस पर राहुल गाँधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था! जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई! इस सजा के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ ऑफ़ द पीपल एक्ट 1951 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्य्ता खत्म कर दी गई! इसके बाद देश भर में राजनितिक घमासान मच गया है! कांग्रेस अब बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गई है और सारा दोष बीजेपी पर लगा रही है, हालाँकि सजा कोर्ट ने सुनाई है!