कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के सचिव विनय कुमार ने सूचना जारी किया है। जिसमें बताया है कि अब लोगों में मुफ्त में खाद्यान्न मिलेगा। जारी किये गये महत्वपूर्ण सूचना में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को एक जनवरी 2023 से आरंभ होनेवाले दिसंबर 2022 वितरण माह से अनुमान्यता के अनुसार पूरी तरह मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा और कार्डधारियों को खाद्य लेने में किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। इसी तरह दिनांक एक जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलनेवाले मासिक वितरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक कार्डधारियों को पूरी तरह मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिनांक 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गयी है। एक जनवरी 2023 से लाभुकों को प्रधान मंत्री गरीब कलयाण अन्न योजना का खाद्यान नहीं मिलेगा। राशन लेने के बाद अपनी रसीद अनिवार्य रूप से लें और उसमें अंकित मात्रा की जांच अवश्यक कर लें। यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार फ्री खाद्यान्न नहीं दिया जाता है तो निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी से या विभागीय टॉल फ्री संख्या 18003456194 एवं 1967 पर शिकायत करें।




