पंकज कुमार जहानाबाद।
जहानाबाद न्यायालय में कलेर थाना कांड संख्या 19/19 में पोक्सो कोर्ट जहानाबाद द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2022 को आदेश पारित किया गया था। जिसमें जहीर खान उर्फ़ आफताब आलम को भा द वि,आईटी एक्ट, पॉकसो तहत भिन्न भिन्न धाराओं में सजा एवं आर्थिक दंड दिया गया था।
उक्त आदेश में पॉकसो कोर्ट द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद से पीड़िता को ₹100000 पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत भुगतान करने का आदेश दिया गया था, उक्त आदेश के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सूचित किया,तत्पश्चात पिता द्वारा 7 सितम्बर 2022 को सारा कागजात जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया गया।
तदुपरांत आयोग द्वारा उसी दिन आवंटन के लिए पटना भेजा गया !प्राधिकार के आवंटन पर 14 नवंबर 2022 को आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने 18 नवंबर 2022 को पीड़िता के खाता में पैसा ट्रांसफर कर दिया।




