धीरज शर्मा की रिपोर्ट
उत्पाद कोट दो के तहत एक युवक और महिला शराब तस्कर को दी गई 5 साल की कैद और एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना
कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में एक महिला और एक पुरुष को 5 साल कैद और एक लाख का लगाया जुर्माना!
भागलपुर,उत्पाद कोर्ट दो शरद चंद श्रीवास्तव के द्वारा 28 मार्च को तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 37 लीटर शराब के साथ पकड़ाए राजेश कुमार और अंजली देवी को 5 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा और बड़ा दिए जाने की बात कही है। तिलकामांझी पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान युवक और महिला को रंगे हाथ शराब बेचते हुए पकड़ा था और जिसे जेल भेजा गया था। ट्रायल के दौरान दोनों दोषी पाए गए जिन्हें आज कोर्ट ने सजा सुनाई।




