रिपोर्ट -अनमोल कुमार:-
शेखपुरा : लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया। साल 2010 में एक चुनावी सभा के दौरान उन पर यह आरोप लगा था। इस मामले में शेखपुरा की कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। बता दें कि साल 2010 में चुनाव के दौरान सूरजभान सिंह ने शेखपुरा के बरबीघा में बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की थी। बरबीघा के तत्कालीन सीओ द्वारा सूरजभान सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज सूरजभान सिंह को शेखपुरा के जिला न्यायालय में ACJM राजेश कुमार की कोर्ट में सूरजभान सिंह को पेश किया गया। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया।
फैसले के बाद सूरजभान सिंह ने कहा कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी तक नहीं थी लेकिन न्यायालय सर्वोपरि है, जब-जब आदेश होता है अदालत में हाजिर हो जाते हैं।




