महागठबंधन सरकार की बर्खास्तगी की मांग को ले हाईकोर्ट में याचिका

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रिपोर्ट -अनमोल कुमार:-

महागठबंधन सरकार की बर्खास्तगी की मांग को ले हाईकोर्ट में याचिका

धर्मशीला देवी व वरुण सिन्हा ने याचिका में सरकार को असंवैधानिक बताया

पटना : नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार लगातार विवादों में फंस रही है। भाजपा की अक्रामक बयानबाजी के बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर वादी ने मांग की है कि असंवैधानिक तरीके से बनी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता धर्मशीला देवी और अधिवक्ता वरुण सिन्हा की ओर से एक याचिका दायर की गई है। इसे जनहित याचिका बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए नेता के तौर पर विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एनडीए के नाम पर ही उन्हें बहुमत मिला। अब नीतीश कुमार महागठबंधन का घटक बनकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने याद दिलाया है 2017 में राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद राजद और तेजस्वी यादव जनादेश की चोरी वाली सरकार बता रहे थे। इसके आधार पर भी नीतीश की सरकार असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल को नीतीश कुमार को पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुमत वाला गठबंधन छोड़कर माइनॉरिटी कोलिशन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए।

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