नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दस साल की सजा, दस हजार जुर्माना

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धीरज शर्मा की रिपोर्ट

नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा के साथ 10,000 का लगाया अर्थदंड !

भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में अजित रजक को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला 10 जून 2017 का है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से उक्त आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा मधुसूदनपुर थाना में केस दर्ज कराया गया था। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 22 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था। मंगलवार को आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही सरकार पीड़िता को 3 लाख रुपये देगी। इस मामले में 5 गवाह गुजारे गए थे सबने केस का समर्थन किया था।

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