नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास मामले में 5 वर्षों की सजा!

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:- आशुतोष कुमार की रिपोर्ट

पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने दुष्कर्म प्रयास के मुकदमे में दोषी करार दिया गया आरोपित फुलवरिया थाना क्षेत्र के सुख रहा निवासी काली ठाकुर को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है| इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा कुमारी के द्वारा सभी नौजवानों से घटना जनित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराए गए थे| इस मामले में नाबालिग पीड़िता पीड़िता की माता पीड़िता के पिता अनुसंधानकर्ता एवं पीड़िता की चिकित्सीय जांच करने वाले डॉक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण गवाही दी गई| उल्लेखनीय हो कि उक्त अभियुक्त पर 12 सितंबर 2016 की शाम 4:00 बजे पीड़िता बच्ची अपने पिता के साथ उक्त आरोपित के सैलून में बाल कटवाने आई थी| उसी दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था इस घटना की प्राथमिकी फुलवरिया थाना कांड संख्या 132|| 2016 में धारा 376 511 भाद वी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 एवं आठ के तहत धड़े की गई थी| आरोपित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मंडल कारा भेज दिया गया था तब से आरोपित काला अधीन था|| बेगूसराय कोर्ट|

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