:- रवि शंकर अमित!
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय श्री मनोज कुमार द्वारा जिले के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं प्लस-टू (+2) विद्यालयों सहित मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, किंतु शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अब नामांकन प्रक्रिया को मई के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का प्रवेश सेविका एवं सहायिका के सहयोग से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पोषक क्षेत्र के ऐसे सभी बच्चों, जिन्होंने 6 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, का गृहवार सर्वेक्षण कर नामांकन कराया जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
दस्तावेजों की अनुपलब्धता को देखते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बच्चों का अस्थायी नामांकन किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
माध्यमिक एवं प्लस-टू विद्यालयों के लिए निर्देशित किया गया है कि प्रधानाध्यापक अपने पोषक क्षेत्र के मध्य विद्यालयों से आठवीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के नामांकन को प्राथमिकता दें। अन्य जिलों से आने वाले छात्रों का नामांकन केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) पर काउंटर साइन के उपरांत ही किया जाएगा।
मॉडल विद्यालयों के लिए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ‘सेक्शन-A’ में न्यूनतम 40 विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य किया गया है। NMMS परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कम होने की स्थिति में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन घटते क्रम में किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले विद्यार्थियों का नामांकन विशेष परिस्थितियों में तभी किया जाएगा, जब वे 90 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का घोषणा-पत्र देंगे। चूंकि इन विद्यालयों में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः प्रधानाध्यापक को अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों के नामांकन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, ताकि विद्यालय की नियमित उपस्थिति प्रभावित न हो।
सभी प्रधानाध्यापकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि नामांकन पूर्ण होते ही उसकी प्रविष्टि ई-शिक्षाकोष (e-Shikshakosh) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। नामांकन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस कार्य में टोला सेवक, तालीमी मरकज एवं विद्यालय के शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। साथ ही, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।



