खगड़िया- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन की संशोधित अधिसूचना से संबंधित प्रशिक्षण!

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रिपोर्ट-विक्रम उपाध्याय/खगड़िया!


खगड़िया समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आज जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2025 की संशोधित अधिसूचना से संबंधित एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य संशोधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देकर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिविल सर्जन, खगड़िया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यपालक दंडाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के पदाधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी पदाधिकारी सहित जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य से जुड़े अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा संशोधित अधिसूचना के प्रमुख प्रावधानों, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, समय-सीमा, दस्तावेजी आवश्यकताओं एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि सही एवं समय पर पंजीकरण से नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।
प्रशिक्षण के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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