रिपोर्ट- सुमित कुमार!
शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना।मुंगेर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्पाद रूम्पा कुमारी की अदालत ने सुनाई सजा।
मुंगेर व्यवहार न्यायालय की विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम रूम्पा कुमारी की अदालत ने मंगलवार को जमालपुर थाना से जुड़े शराब तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए सदर बाजार मोहनपुर गली नंबर-दो निवासी संतोष कुमार को पांच वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।इस मामले में जमालपुर थाना के दारोगा राजेश कुमार ने गश्ती के क्रम में जमालपुर सदर बाजार, गली नंबर दो, मोहनपुर के निवासी संतोष कुमार को 180 एमएल के पांच पैकेट विदेशी शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून इतना सख्त बनाया गया है कि कोई भी आदमी इस व्यवसाय में शामिल नहीं हो। यदि आपके पास से 200 एमएल भी शराब बरामद होता है, तो उसके लिए भी प्रथम बार उतनी ही सजा मिलेगी जितना 50 लीटर शराब बरामद होने पर। शराब बेचने वाले बहुत सारे अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। करीब 38 व्यक्तियों को शराब के व्यापार के मामले में सजा हो चुकी है। पर यह पहला मामला है जो मात्र 900 एमएल शराब बरामद होने पर सजा सुनाई गई है।
बाइट – संजय कुमार सिंह लोक अभियोजक मुंगेर न्यायालय




