बेगूसराय- जिलाधिकारी ने किया विशेष आदेश जारी, अगर ऐसा किया तो होगा दो साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों!

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:- रवि शंकर अमित!

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मीडिया संस्थानों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं आम जनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान से पूर्व की अवधि में विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – जिला पदाधिकारी बेगूसराय ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 126(1)(ख) के अनुसार, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटे (साइलेंस अवधि) के दौरान उस क्षेत्र में टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्वाचन विषयक किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण, प्रदर्शन या प्रकाशन प्रतिबंधित है।

यह अवधि मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान करने हेतु शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार, धारा 126(क) के तहत पहले चरण में मतदान प्रारंभ होने के समय से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रसारण करना या कराना प्रतिबंधित है। अर्थात यह प्रतिबंध 6 नवंबर के सुबह 7:00 बजे से ले कर 11 नवंबर के संध्या 6:30 तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में सहयोग करें।

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