रिपोर्ट- आशुतोष पांडेय
आज दिनांक 28 जून 2025 को जिलाधिकारी भोजपुर श्री तनय सुल्तानिया के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्रीमती गुंजन सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा सर्वसम्मति से 100 मामलों में 167 पीड़ितों को कुल ₹1,32,27,500/- (एक करोड़ बत्तीस लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ) की भुगतान राशि के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी सभी प्रकरणों में आरोप-पत्र 60 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर माननीय न्यायालय में समर्पित करें। इसके साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों, उनके आश्रितों एवं गवाहों को नियमानुसार मुआवजा, यात्रा भत्ता, पेंशन, एवं नौकरी से संबंधित लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं विशेष लोक अभियोजक को यह निर्देश दिया गया कि जघन्य अपराधों से संबंधित प्रकरणों को स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत लाने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा डा. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में किए जा रहे विकासात्मक प्रयासों के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि जिले के सभी 1435 अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में शिविरों के माध्यम से चिन्हित 22 सरकारी योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही इन टोलों में सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, नली-गली, टोला संपर्क पथ एवं नल-जल जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास भी कराया जा रहा है।
इस अवसर पर सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समेत समिति के सदस्य श्री रामबाबू पासवान, श्री भुनेश्वर पासवान, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री छठन राम एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे।