पोक्सो के आरोपी को अदालत ने माना दोषी,31 को सुनाई जाएगी सजा!

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रिपोर्टर — राजीव कुमार झा

नाबालिक लड़की भगाले जाने के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को माना दोषी

– मधुबनी जिला कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त संजय कुमार यादव को दोषी करार दिया है। अभियुक्त संजय कुमार यादव अरेर थाना क्षेत्र के बलहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जिस पर आईपीसी की धारा 376 363 एवं 4 पोक्सो एक्ट में न्यायालय में मामला चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया है। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बताया है कि घटना 19 अक्टूबर 2021 की है। पीड़िता 3 महीने बाद दिल्ली से अभियुक्त संजय कुमार यादव के पास से बरामद किया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई है।

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