नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने के मामले में अभियुक्त को 3 साल सश्रम कैद की सजा!

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आशुतोष सिंह

बेगूसराय कोर्ट । प्रभारी सीजेएम सर एसीजेएम रघुवीर प्रसाद की अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने के मामले में आरोपित नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी दिनेश साहनी को पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही ₹10000 का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। अभियुक्त को भादवि की धारा 420 एवं 120 बी के तहत दोषी पाया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ जगदीश प्रसाद सिंह ने सभी 4 गवाहों से घटना के मुतालिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर आए। उक्त अभियुक्तों पर तत्कालीन नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष एवं मामले के सूचक शशि कुमार को 11 जनवरी 2020 को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी रेलवे एवं बिहार पुलिस सहित अन्य जगह पर फर्जीवाड़ा कर के नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों लोगों को प्रलोभन देकर ठगने का काम करता है, जिसमें कई लोगों से उसने पैसे वसूले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस दल द्वारा छापामारी को गई और आरोपित के घर से ढेर सारे संदिग्ध दस्तावेज बरामद की गई ।घटना की प्राथमिकी तत्कालीन नीमा चांदपुरा केपीएसआई शशि कुमार के द्वारा नीमा चांदपुरा थाना कांड संख्या 3|| 2020 मैं दर्ज कराई गई थी|

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