पंकज कुमार जहानाबाद।
व्यवहार न्यायालय के ए डीजे न्यायालय द्वारा रजनीकांत पांडे हत्याकांड के चार आरोपी धीरज कुमार प्रभात कुमार आदित्य पांडे एवं रोशन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 1 साल की अतिरिक्त सजा और चारों आरोपियों को 10 10 हजार रुपए जुर्माना की राशि सुनाई गई है। इस बात की जानकारी अपर लोक अभियोजन विनोद कुमार विनोद कुमार सिंह ने कहा की ए डीजे दो जावेद अहमद खान न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद कहीं। गौरतलब हो की रजनीकांत पांडे की हत्या विगत 2 दिसंबर 2019 को इन सभी आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या उत्तम मोड़ के पास की गई थी। आज न्यायालय द्वारा फैसला आने के बाद परिजन कुंदन पांडे ने बताया कि रजनीकांत पांडे की हत्या 2 दिसंबर 2019 अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें चार अपराधी शामिल थे जिसे न्यायालय ने दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसे आज हमारा परिवार राहत की सांस लिया है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि इन आरोपियों को सजा मिलेगी। यह घटना हलासन थाना क्षेत्र के उत्तम पूर मोड के पास की है। गौरतलाब हो की रजनीकांत पांडे ए नंदिनी मिष्ठान भंडार के संचालक थे जिनकी हत्या की गई थी।




