अभी जेल में ही रहना होगा अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से ज़मानत अर्जी ख़ारिज!

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:- रवि शंकर अमित!

पूर्व विधायक अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे, पटना हाई कोर्ट ने  अनंत सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है । न्यायधीश अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत सिंह द्वारा जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे ख़ारिज कर दिया है!

पूर्व विधायक ने इंसास राइफल की मैगजीन,बुल्लेट प्रूफ जैकेट आदि बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज बाढ़ थाना कांड संख्या – 241/ 2015 मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दस वर्ष की सजा व जुर्माने के मामले में पटना हाई कोर्ट में अपील दायर किया था ।

दायर अपील में एमपी एम एल ए कोर्ट के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करने के लिए चुनौती दी गई थी!

अनंत सिंह का पक्ष उनके अधिवक्ता ने रखा, जिनकी दलील थी की आधा से ज्यादा सजा की अवधि वे काट चुके, वकील ने यह भी दलील दिया की अनंत सिंह को गलत तरीके से फँसाया गया!

वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि  अनंत सिंह यदि जमानत पर छूटते हैं, तो इससे आम लोगों के बीच दहशत का माहौल बन सकता है, लोक सभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है!

अनंत सिंह का लम्बा आपराधिक इतिहास रहा है उनपर 50 से भी अधिक मामले हैँ, इसी दलील के आधार पर कोर्ट में अनंत सिंह की अपील अर्जी ठुकराते हुए उसे ख़ारिज कर दिया!

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