बिहार के 31 नगर निकायों में 9 जून को वोटिंग, मतगणना 11 जून को

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रिपोर्ट अनमोल कुमार

चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू
स्क्रूटनी 18 से 20 मई तक, नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 से 23 मई तक
चुनाव चिह्न का आवंटन 24 मई को

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 31 नगर निकायों में 9 जून को मतदान की तिथि की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनाव वाले क्षेत्रों आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन 9 मई से लेकर 17 मई तक संपन्न होगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 18 से लेकर 20 मई तक, नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई से 23 मई तक है। चुनाव चिह्न का आवंटन 24 मई को, मतदान की तिथि 9 जून 2023 है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। 11 जून की सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी। इसी के साथ चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 31 जिलों में नगर निगम के दो, नगर परिषद के 18, नगर पंचायत के 11 यानी कुल 31 नगर निकायों क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

राज्य के जिन नगर निकायों में मतदान कराया जाना है, उसमें 24 नगर निकायों का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका है। शेष 7 नगर निकाय ऐसे हैं, जिनके जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है।

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