कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 10वां चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का शुभारंभ कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गयी है। मुख्यमंंत्री परिवहन योजना के तहत पंचायत में पांच बेरोजगार युवकों को वाहनों के माध्यम रोजगार मिलेगा। जिसमें तीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और दो अति पिछड़ा बेरोजगार युवकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर वाहन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके एवं ग्रामीणों को घर से ही प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय जाने के लिए वाहन मिल सके। इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को सरकार स्तर से निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि जिस कोटि का कोटा जिस पंचायत में खाली रहेगा। उसी जाति के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लिए उम्र भी निर्धारित किया गया है. 21 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके बेरोजगार युवक ही इस योजना के लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की प्रक्रिया
एंबुलेंस – सामान्य वाहन – कार्य का विरण
26 दिसंबर – 26 दिसंबर – आवेदन करने की अंतिम तिथि
27 दिसंबर – 7 जनवरी – प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीय सूची का निर्माण
28 दिसंबर – 9 जनवरी – प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा प्रेषण
29 दिसंबर – 10 जनवरी – अनुमंडलीय स्तरीय समिति की बैठक
30 दिसंबर – 11 जनवरी – चयन सूची का प्रकाशन
2 से 3 जनवरी – 11 से 20 जनवरी – आपत्ति आमंत्रण
4 जनवरी – 21 जनवरी – आपत्ति निराकरण
6 जनवरी – 23 जनवरी – अंतिम सूची का प्रकाशन
6 से 7 जनवरी – 23 से 24 जनवरी- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला
6 जनवरी से लगातार – 23 जनवरी से लगातार- वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना
नोट- समर्पित आवेदन के सात दिन के अंदर लाभुकों को मिलेगा अनुदान का लाभ




