मधुबनी में स्कूल परिसर में पिस्तौल लहाराने मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापक निलंबित!

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:- रवि शंकर अमित!


-बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन व पिस्तौल लहराने पर दोषियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी व जांच के आदेश

मधुबनी, 10 सितंबर
मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय हरिपुर गौड़ीदास टोल परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी द्वारा हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री भूषण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC), फुलपरास निर्धारित किया गया है।

बिना प्रशासनिक अनुमति के स्कूल परिसर में मेले और नृत्य हो रहा था आयोजन
अधिकारियों द्वारा जांच में पाया गया कि बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के स्कूल परिसर में मेले और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा था। जिसके लिए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक रहा। मामले में प्रधानाध्यापक पर अपने कामों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और बिहार सरकारी सेवक आचार नियम का उल्लंघन करने के तहत यह सख्त कार्रवाई की गयी है।

दोषियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
वहीं प्रधानाध्यापक के निलंबन के साथ-साथ शिक्षा विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कलुआही प्रखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर कहा है कि बिना अनुमति मेला व नृत्य कार्यक्रम आयोजित करने वाली संबंधित समिति और दोषियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में 3 दिनों के भीतर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया जाय।

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