बेगूसराय- डीएम के निर्देश पर जिले में भर में चलाया गया जागरूकता सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम!

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:- रवि शंकर अमित!

आज दिनांक 27.11.2025 को श्री तुषार सिंगला, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के निर्देशानुसार “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के तहत बेगूसराय जिले में महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय तथा आईसीडीएस, बेगूसराय द्वारा पुलिस लाइन, विभिन्न विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव तथा इसकी रोकथाम संबंधी कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस एवं नोडल पदाधिकारी, मिशन शक्ति, बेगूसराय श्रीमती रश्मि कुमारी, ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का यदि विवाह करता है तो इसे बाल विवाह माना जाता है, जो कि एक कानूनी अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने में शामिल अभिभावक, बराती, सराती, टेंट संचालक, कैटरर, पंडित, मौलवी तथा अन्य सहयोगी व्यक्तियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा का अवसर और आगे बढ़ने की संभावना छीन लेता है। इसकी जानकारी 1098 या 181 टॉल-फ्री हेल्पलाइन पर देकर इसे रोका जा सकता है।

जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय श्री गौस अली हैदर खाँ ने बताया कि बाल विवाह का लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में गर्भधारण करने से जच्चा-बच्चा दोनों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है तथा मातृ-शिशु मृत्यु की संभावना अधिक रहती है।

इस कार्यक्रम में DHEW एवं वन-स्टॉप सेंटर, बेगूसराय के कर्मियों की भी सक्रिय सहभागिता रही।

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