रिपोर्टर — राजीव कुमार झा
मधुबनी नगर थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा जो कोचिंग पढ़ने के लिए गांधी चौक एक कोचिंग संस्थान के लिए निकली थी। उसी दौरान अभियुक्त अमरजीत मंडल शादी की नीयत से छात्रा को बहला फुसलाकर भाग ले गया और उसके साथ यौनाचार किया। छात्रा की परिजन के द्वारा नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो गौरव आनंद की अदालत ने अमरजीत मंडल को दोषी पाया और 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹20000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इस फैसले के संबंध में जानकारी दी है।




