रिपोर्टर — राजीव कुमार झा!
मधुबनी जिला कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त संजय कुमार यादव को दोषी करार दिया है। अभियुक्त संजय कुमार यादव अरेर थाना क्षेत्र के बलहा गांव का रहने वाला है। जिस पर आईपीसी की धारा 376 – 363 एवं 4 पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने सुनबाई के दौरान दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बताया है कि घटना 19 अक्टूबर 2021 की है। पीड़िता 3 महीने बाद दिल्ली से अभियुक्त संजय कुमार यादव के पास से बरामद हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। सुनबाई के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार का आर्थिक डंड का फैसला सुनाया गया। वही पीड़िता को रुपया सरकारी सहायता कोष से देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।




