रिपोर्ट- आशुतोष पांडेय
आरा। 25 लीटर देशी शराब बरामदगी एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने बुधवार को आरोपी चकिया गांव निवासी मुकेश कुमार, प्रमोद सिंह व धनजी साह को पांच – पांच वर्ष का सश्रम कैद तथा एक – एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था। उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 10 नवम्बर 2019 को सिकरहटा थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दिनेश पासवान ने गुप्त सूचना पर सिकरहटा थाना अन्तर्गत सामुदायिक भवन चकिया गांव में मुकेश कुमार,प्रमोद सिंह व धनजी साह के पास से कुल 25 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया था। शराब बरामदगी को लेकर पुलिस ने उक्त तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए उक्त तीनों आरोपियों को 5 – 5 वर्ष के सश्रम कैद व एक – एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।




